Advertisement
गोपाल तिवारी को 10 जून तक पुलिस हिरासत
कोलकाता : गिरीश पार्क थाने के सब-इंस्पेक्टर जगन्नाथ मंडल पर गोली चलाने की घटना के प्रमुख आरोपी गोपाल तिवारी को शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच बैंकशाल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 10 जून तक पुलिस हिरासत में रखने का निर्देश दिया गया. सुनवाई के दौरान गोपाल के वकील लोकेश शर्मा ने […]
कोलकाता : गिरीश पार्क थाने के सब-इंस्पेक्टर जगन्नाथ मंडल पर गोली चलाने की घटना के प्रमुख आरोपी गोपाल तिवारी को शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच बैंकशाल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 10 जून तक पुलिस हिरासत में रखने का निर्देश दिया गया.
सुनवाई के दौरान गोपाल के वकील लोकेश शर्मा ने अदालत को बताया कि गोपाल की गिरफ्तारी के समय उसके बैग में कुछ कपड़े व हनुमान चालीसा मिला है. कोई भी व्यक्ति गुनाह के बाद हनुमान चालीसा अपने साथ लेकर नहीं घूमता. यही नहीं, गिरीश पार्क की घटना में दर्ज एफआइआर में भी गोपाल तिवारी का नाम नहीं था. घटना के कुछ दिन बाद उसे इस मामले में शामिल किया गया.
इससे लगता है कि साजिश के तहत गोपाल का नाम जोड़ा गया है. वहीं, सरकारी वकील शुभेंदु घोष ने अदालत में बताया कि कोई भी आरोपी गुनाह करने के बाद ही पुलिस की डर से भागता है. भगवान की शरण में रहता है. इस मामले में तीन लोगों ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया है.
कई फोन रिकार्ड भी पुलिस के हाथ लगे हैं, जो गोपाल तिवारी की सच्चई बताते हैं. इस मामले में अब तक सात अन्य आरोपी भागे फिर रहे हैं. उन्हें दबोचने के लिए गोपाल से लंबी पूछताछ की जरूरत है. इस कारण उसे 11 जून तक पुलिस हिरासत में भेजा जाये. अदालत ने दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद गोपाल तिवारी को 10 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया.
हालांकि गोपाल तिवारी की ओर से तबीयत बिगड़ने का कारण दिखाकर घर का खाना खाने की अनुमति मांगी गयी थी. समय पर दवा देने की व्यवस्था करना और वकील की मौजूदगी में पूछताछ करने का आवेदन भी कोर्ट से किया गया था. अदालत सूत्रों के मुताबिक तीनों ही आवेदन को अदालत ने मान लिया है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement