18.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

तृणमूल के निलंबित विधायक द्वारा दायर मामले पर राज्य को देना होगा हलफनामा

कोलकाता. सिउड़ी के निलंबित तृणमूल विधायक स्वपन कांति घोष द्वारा दायर मामले के तहत कलकत्ता हाइकोर्ट ने छह सप्ताह के भीतर राज्य सरकार तथा सिउड़ी नगरपालिका को हलफनामा देने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लुर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया. विधायक ने आरोप लगाया था कि सिउड़ी नगरपालिका […]

कोलकाता. सिउड़ी के निलंबित तृणमूल विधायक स्वपन कांति घोष द्वारा दायर मामले के तहत कलकत्ता हाइकोर्ट ने छह सप्ताह के भीतर राज्य सरकार तथा सिउड़ी नगरपालिका को हलफनामा देने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लुर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया. विधायक ने आरोप लगाया था कि सिउड़ी नगरपालिका ने केंद्र के वाटर प्लांट व बस्ती विकास के लिए दिये गये रुपये में से अधिकांश का इस्तेमाल नहीं किया गया. पैसों की लूट की गयी है. इस संबंध में तृणमूल नेताओं व मंत्रियों को भी बताया था लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया. इसके बाद ही हाइकोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी. इसके बाद ही अदालत ने यह निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद होगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें