यह निर्देश कलकत्ता हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लुर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने दिया. मामले की सुनवाई की दौरान अदालत ने घटना में कई बच्चों के मारे जाने पर चिंता व्यक्त की. अदालत की टिप्पणी थी कि ऐसे कारखानों पर नजर नहीं रखी जा रही है. नियमित निरीक्षण का भी अभाव दिखता है. अन्यथा पटाखे के कारखाने में इतने बच्चे थे, इसकी सूचना यदि राज्य सरकार को नहीं थी तो यह उसकी लापरवाही है.
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पिंगला कांड में राज्य सरकार सौंपे हलफनामा : हाइकोर्ट
कोलकाता. पश्चिम मेदिनीपुर के पिंगला में गत छह मई को हुए बम विस्फोट को लेकर दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार से कलकत्ता हाइकोर्ट ने हलफनामा देने के लिए कहा है. पांच जून को विस्तृत हलफनामा जमा देना होगा. इसमें राज्य सरकार की जांच की प्रगति की विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है. […]
कोलकाता. पश्चिम मेदिनीपुर के पिंगला में गत छह मई को हुए बम विस्फोट को लेकर दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार से कलकत्ता हाइकोर्ट ने हलफनामा देने के लिए कहा है. पांच जून को विस्तृत हलफनामा जमा देना होगा. इसमें राज्य सरकार की जांच की प्रगति की विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है.
आवेदक अनिंद्य सुंदर दास के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि अवैध रूप से यह कारखाना चल रहा था. घटना में कुल 12 लोगों की मौत हुई थी. इनमें छह की उम्र 11 वर्ष से कम है. खंडपीठ ने यह जानना चाहा कि राज्य सरकार ने क्या मूल अपराधी को गिरफ्तार किया है. मौजूद सरकारी वकील अभ्रतोष मजूमदार ने बताया कि घर के मालिक को गिरफ्तार किया गया है. सीआइडी मामले की जांच कर रही है. उल्लेखनीय है कि गत छह मई को पिंगला में पटाखे के कारखाने में बम विस्फोट होने से 12 लोगों की मौत हो गयी थी. इसके अगले दिन वकील रवि शंकर चटर्जी ने विषय पर खंडपीठ का ध्यान आकृष्ट किया था. खंडपीठ के निर्देशानुसार ही सोमवार को लिखित जनहित याचिका दायर की गयी.
मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई. इसमें एनआइए जांच की मांग की गयी है. साथ ही राज्य सरकार की जांच एजेंसी की काबलियत पर भी सवाल उठाते हुए कहा गया था कि खागड़ागढ़ कांड में भी सीआइडी कुछ खास नहीं कर सकी थी. इसके अलावा मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपये का मुआवजा देने की भी मांग की गयी है.
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