कोलकाता: राज्य सरकार ने यहां के व्यवसायियों की वर्षो की मांग पूरा करते हुए उन्हें तोहफा दिया है. गुरुवार को राज्य सचिवालय में वित्त मंत्री डॉ अमित मित्र के नेतृत्व में औद्योगिक कोर कमेटी की बैठक हुई. बैठक में राज्य के श्रम मंत्री मलय घटक व पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी भी उपस्थित रहे.
बैठक के बाद वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने व्यवसायियों को ट्रेड लाइसेंस के क्षेत्र में कई सुविधाएं देने का फैसला किया है. अब से ट्रेड लाइसेंस तीन वर्षो का होगा. इसे प्रत्येक वर्ष रिनिवल नहीं कराना होगा. ट्रेड लाइसेंस के आवेदन करने के साथ ही व्यवसायी को प्रोविजनल ट्रेड लाइसेंस भी सौंप दिया जायेगा, ताकि वह अपना कारोबार शुरू कर सके. ट्रेड लाइसेंस के लिए व्यवसायियों को इंतजार नहीं करना होगा.
इसके साथ ही राज्य सरकार ने व्यवसायियों को एक और बड़ी राहत प्रदान की है. वित्त मंत्री ने बताया कि अगर दुकानदार चाहे, तो अब सुबह आठ से रात 10 बजे तक अपनी दुकान या कार्यालय खोल सकता है, लेकिन इसके लिए उसे श्रम विभाग के कानून को मानना होगा. उन्होंने कहा कि यह अनिवार्य नहीं है, इस संबंध में दुकान के मालिक अपना फैसला करेंगे.
औद्योगिक पार्क में भवन बनाने की मिलेगी त्वरित मंजूरी
औद्योगिक पार्क में भवन बनाने के लिए पहले किसी भी कंपनी को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी. इसमें राहत प्रदान करते हुए राज्य सरकार ने अब औद्योगिक पार्क के प्रबंध निदेशक को अधिकार दे दिया है कि अगर कोई भी उद्योग लगाने के उद्देश्य से भवन का निर्माण करना चाहता है, तो वह भवन बनाने की अनुमति दे सकते हैं. इसके साथ ही औद्योगिक पार्क सहित अन्य कंपनियों में जलापूर्ति की व्यवस्था के लिए भी कंपनियां राज्य सचिवालय से संपर्क करते थे और राज्य सचिवालय से ही इस संबंध में मंजूरी दी जाती थी. लेकिन अब जलापूर्ति की समस्या के समाधान के लिए जिला स्तर से ही मंजूरी प्राप्त कर सकते हैं. कंपनी को संबंधित जिले के जिलाधिकारी के पास आवेदन करना होगा और जिलाधिकारी इसकी मंजूरी दे पायेंगे.