कोलकाता. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कोलकाता की एक और कंपनी को बाजार से रुपये की उगाही पर रोक लगा दी है. सेबी ने कोलकाता की पोलरिस एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड व इसके निदेशकों को चेतावनी के साथ ही इसके पूंजी बाजार में प्रवेश पर भी अंतरिम रोक लगायी गयी है. कंपनी पर आरोप है कि उसने सेबी के नियमों को उल्लंघन करते हुए लोगों से रुपये उगाहे. पोलरिस एग्रो ने कंपनी एक्ट 1956 का उल्लंघन किया है. सेबी ने कंपनी को नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि कंपनी की सभी वित्तीय लेन-देन की जांच की जायेगी, इसलिए जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, तब तक कंपनी अपने रुपयों को कहीं और हस्तांतरण नहीं कर सकती है. गौरतलब है कि कंपनी के खिलाफ अक्तूबर 2014 में निवेशकों ने मामला किया था, जिसकी जांच करते हुए सेबी ने पाया कि कंपनी ने रुपयों की उगाही के लिए अनियमितता बरती है और सेबी के नियमों का उल्लंघन किया गया है. कंपनी ने रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर के जरिये लोगों से रुपये वसूले थे.
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पोलरिस एग्रो पर सेबी ने लगायी रोक
कोलकाता. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कोलकाता की एक और कंपनी को बाजार से रुपये की उगाही पर रोक लगा दी है. सेबी ने कोलकाता की पोलरिस एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड व इसके निदेशकों को चेतावनी के साथ ही इसके पूंजी बाजार में प्रवेश पर भी अंतरिम रोक लगायी गयी है. कंपनी पर आरोप […]
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