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गिरफ्तारी के खिलाफ हाइकोर्ट पहुंचे रोजवैली के मालिक

कोलकाता. चिटफंड कंपनी रोजवैली के मालिक ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. गुरुवार को रोजवैली के मालिक गौतम कुंडू के वकील ने मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की डिवीजन बेंच में याचिका देते हुए कहा कि रोजवैली के मालिक की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए हाइकोर्ट ने अंतरिम […]

कोलकाता. चिटफंड कंपनी रोजवैली के मालिक ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. गुरुवार को रोजवैली के मालिक गौतम कुंडू के वकील ने मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की डिवीजन बेंच में याचिका देते हुए कहा कि रोजवैली के मालिक की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए हाइकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया था, इसके बावजूद भी प्रवर्तन निदेशालाय (इडी) ने उनको गिरफ्तार किया है. गौतम कंुडू के वकील किशोर दत्त ने मामले की शुक्रवार को ही सुनवायी करने का आवेदन किया, लेकिन हाइकोर्ट ने इस आवेदन को खारिज कर दिया. हाइकोर्ट की न्यायाधीश ने कहा कि जिस मामले की सुनवाई करते हुए गौतम कुंडू की गिरफ्तारी पर रोक लगायी गयी थी, उस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है. इसलिए अब नये मामले को पुराने मामले के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है. हालांकि उन्होंने कहा कि वह जमानत के लिए अलग से याचिका दायर कर सकते हैं. लेकिन इस मामले में उनको कोई रियायत नहीं दी जा सकती है. वहीं, इडी ने गुरुवार को गौतम कुंडू को बैंक्शाल कोर्ट में पेश किया, जहां जस्टिस मोहम्मद मुमताज खान ने उसे 31 मार्च तक इडी हिरासत का निर्देश दिया. इडी के वकील ने बताया कि रोजवैली ग्रुप के संबंध कई विदेशी कंपनियों से हैं और यहां से विदेश भी रुपये भेजे गये हैं. इसलिए इसकी जांच करना बहुत जरूरी है. गौरतलब है कि रोजवैली ग्रुप ने देश के करीब 75 लाख निवेशकों से अवैध तरीके से 15 हजार करोड़ रुपये उगाहे हैं.

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