कोलकाता: कलकत्ता हाइकोर्ट की ओर से राज्य सरकार को अमिनुल कांड के संबंध में दो सप्ताह के भीतर पुलिस के किसी आला अधिकारी के द्वारा हलफनामा दायर कराने का निर्देश दिया गया है. न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने कहा कि मामले की जांच किसी बाहरी एजेंसी से करायी जा सकती है. कड़या थाने के सामने अमिनुल इसलाम ने गत वर्ष 13 दिसंबर को शरीर में आग लगा ली थी और इस वर्ष एक जनवरी को उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया.
इलाके में दुष्कर्म की घटना के खिलाफ उसने पुलिस निष्क्रियता का आरोप लगा कर निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए आंदोलन शुरू किया था. आरोप है कि पुलिस की ओर से कोई कदम नहीं उठाने के बाद उसने आग लगा ली थी. बुधवार को अदालत में पीड़ित लड़कियां भी मौजूद थीं. एक पीड़ित ने अदालत को बताया कि पुलिस के इनफॉर्मर और इलाके के अपराधी के तौर पर परिचित शाहजादा बख्स ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था.
इतना ही नहीं इलाके की अन्य किशोरी के साथ भी उसने यही किया था. इधर, अदालत में एक किशोरी ने दुष्कर्म की बात भले कबूली हो, लेकिन अन्य एक किशोरी ने कहा कि उसके साथ ऐसा नहीं हुआ. उसके माता-पिता ने भी डॉक्टरी जांच कराने से इनकार कर दिया. राज्य सरकार की ओर से हलफनामा दिये जाने के एक हफ्ते बाद जवाबी हलफनामा दिया जायेगा. अमिनुल की मां ने मामले की सीबीआइ जांच कराने की मांग को लेकर अदालत में मामला दायर किया है.