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राज्य सरकार के खिलाफ जीटीए ने किया मामला

कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट में राज्य सरकार के खिलाफ जीटीए (गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन) ने मामला किया है. जीटीए के वकील अयनाभ राहा ने बताया कि दाजिर्लिंग में पैरा टीचरों की नियुक्ति के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती देते हुए यह मामला किया गया है. जीटीए के मुताबिक राज्य सरकार के पास यह अधिसूचना देने का […]

कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट में राज्य सरकार के खिलाफ जीटीए (गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन) ने मामला किया है. जीटीए के वकील अयनाभ राहा ने बताया कि दाजिर्लिंग में पैरा टीचरों की नियुक्ति के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती देते हुए यह मामला किया गया है. जीटीए के मुताबिक राज्य सरकार के पास यह अधिसूचना देने का अधिकार नहीं है.
पहाड़ के सभी फैसलों लेने का अधिकार केवल जीटीए के पास है. लिहाजा उक्त अधिसूचना को अविलंब खारिज किया जाये. वर्ष 2010 में राज्य सरकार ने कहा था कि कोई भी पैरा टीचर नियुक्त नहीं किया जायेगा. वर्ष 2013 में राज्य के शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि दार्जिलिंग के 46 प्राथमिक स्कूलों में लेपचा भाषा के लिए 46 पैरा टीचरों को नियुक्त किया जायेगा. गत वर्ष पांच जून को राज्य के शिक्षा विभाग ने डीएम को चेयरमैन बना कर इसके लिए एक कमेटी भी तैयार की.
गत वर्ष 18 जुलाई को जीटीए के सचिव रोशन गिरी ने शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को इस संबंध में चिट्ठी लिखी थी. लेकिन चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया. इसके लिए गत 10 मार्च से डीएम ने प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. उन्होंने परीक्षा के बावत एक नोटिस भी दिया है. मामले की सुनवाई अगले सप्ताह हो सकती है.

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