इस आवेदन को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश ने उसे 26 मार्च तक सीबीआइ हिरासत में रखने का निर्देश दे दिया है. बताया जा रहा है कि एमपीएस के निदेशक को धोखाधड़ी के आरोप में इसके पहले कोलकाता पुलिस ने अपने हिरासत में लिया था.
जिसके बाद उसे विधाननगर कमिश्नरेट की टीम ने अपने हिरासत में लिया था. धोखाधड़ी के आरोप की जांच शुरू करने के बाद सीबीआइ ने उसे अपने हिरासत में ले लिया.