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गुमराह कर बीमा पालिसी बेचने पर लगेगा 25 करोड़ तक जुर्माना

नयी दिल्ली. संशोधित बीमा कानून में एजेंटांे या बीमा कंपनियांे द्वारा पालिसियां बेचने के लिए ग्राहकांे को गुमराह करने या तथ्यों की गलत जानकारी देने पर 25 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है. बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, 2015 गुरुवार को राज्यसभा में भी पारित हो गया. लोकसभा मंे यह पहले ही पारित हो चुका […]

नयी दिल्ली. संशोधित बीमा कानून में एजेंटांे या बीमा कंपनियांे द्वारा पालिसियां बेचने के लिए ग्राहकांे को गुमराह करने या तथ्यों की गलत जानकारी देने पर 25 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है. बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, 2015 गुरुवार को राज्यसभा में भी पारित हो गया. लोकसभा मंे यह पहले ही पारित हो चुका था. संशोधित कानून के महत्वपूर्ण पहलुआंे पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान मंे कहा गया है कि इन प्रावधानांे के जरिये ग्राहकों के हितों की रक्षा बेहतर तरीके से की जा सकेगी.

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