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सीबीआइ जांच के लिए हाइकोर्ट पहुंची पीड़िता
कोलकाता: बीरभूम जिले के सात्ताेर में एक महिला के साथ कथित तौर पर पुलिसवालों ने मारपीट की थी. उस महिला को पुलिस के चार जवानों ने बहुत बुरी तरह पीटा था. इस मामले में सीआइडी की ओर से जिला अदालत में चाजर्शीट पेश की गयी, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि चाजर्शीट में सीआइडी ने […]
कोलकाता: बीरभूम जिले के सात्ताेर में एक महिला के साथ कथित तौर पर पुलिसवालों ने मारपीट की थी. उस महिला को पुलिस के चार जवानों ने बहुत बुरी तरह पीटा था. इस मामले में सीआइडी की ओर से जिला अदालत में चाजर्शीट पेश की गयी, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि चाजर्शीट में सीआइडी ने मुख्य आरोपियों के नाम ही नहीं हैं. मामले की सीबीआइ जांच कराने की मांग करते हुए पीड़िता ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की है.
क्या कहा पीड़िता के वकील ने
पीड़िता के वकील फिरोज इडुलजी ने कहा कि सात्ताेर कांड की सीआइडी जांच से पीड़िता के परिवारवाले संतुष्ट नहीं हैं. मामले की सही प्रकार से जांच नहीं हुई है. इस मामले में हाइकोर्ट ने पहले ही सुओ मोटो मामला शुरू किया है. इस मामले के साथ ही परिवार के लोगों द्वारा दायर की गयी याचिका को जोड़ कर सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है.
19 जनवरी को हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लुर की डिवीजन बेंच ने सुओ मोटो मामला शुरू किया था. इसके बाद मामले के सुनवाई के दिन राज्य सरकार की जांच पर डिवीजन बेंच ने नाराजगी व्यक्त की थी. डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार से पूछा था कि मामले के आरोपियों के खिलाफ क्यों कड़ी कार्रवाई नहीं की गयी. उनके खिलाफ क्यों साधारण धाराओं के तहत मामला किया गया. इस संबंध में भी हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
क्या है मामला
18 जनवरी को बीरभूम जिले की पुलिस मिथुन शेख को आरोपी पकड़ने गयी थी, लेकिन पुलिस ने मिथुन शेख को नहीं पाकर उसकी भाभी को पकड़ कर थाना ले आयी थी और उसे बुरी तरह पीटा था. महिला ने आरोप लगाया कि उसका यौन उत्पीड़न भी हुआ है.
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