18.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

लापता शिक्षक की पत्नी को पेंशन का निर्देश

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने पिछले छह वर्षों से लापता शिक्षक की पत्नी को पेंशन दिये जाने का निर्देश दिया है. न्यायाधीश दीपंकर दत्त ने निर्देश दिया कि शिक्षा विभाग कागजात हासिल होने के बाद एक महीने के भीतर लापता शिक्षक की पत्नी को पेंशन देना होगा. राज्य सरकार के वकील विश्वजीत दे ने बताया कि […]

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने पिछले छह वर्षों से लापता शिक्षक की पत्नी को पेंशन दिये जाने का निर्देश दिया है. न्यायाधीश दीपंकर दत्त ने निर्देश दिया कि शिक्षा विभाग कागजात हासिल होने के बाद एक महीने के भीतर लापता शिक्षक की पत्नी को पेंशन देना होगा. राज्य सरकार के वकील विश्वजीत दे ने बताया कि भांगड़खाली पूर्णचंद्र पब्लिक इंस्टीट्यूशन स्कूल के असिस्टेंट शिक्षक सुब्रत पाल 2008 के 26 दिसंबर को लापता हो गये थे. 2009 में उनकी पत्नी ने नौकरी व पेंशन के लिए डीआइ के पास आवेदन किया था. डीआइ की ओर से आवेदन खारिज कर दिया गया. बताया गया कि कानूनन सात वर्ष तक व्यक्ति के लापता होने पर ही नौकरी या पेंशन दिया जा सकता है. इसके अलावा सिविल कोर्ट से पुलिस सर्टिफिकेट भी लाना होगा. हालांकि सुब्रत पाल की पत्नी रीता पाल ऐसा न कर सकी. 2014 में उन्होंने हाइकोर्ट में मामला दायर किया. इसके पहले सुनवाई में न्यायाधीश दीपंकर दत्त ने सरकारी वकील से कहा था कि अन्य कोई नियम है या नहीं यह पता लगाकर अदालत को बताया जाये. सरकारी वकील विश्वजीत दे ने सोमवार को अदालत को बताया कि 2004 के 12 फरवरी का एक सर्कुलर है कि जिसमें लापता व्यक्ति की पत्नी या परिजन को हलफनामा देना होगा कि पति यदि लौट आता है तो पेंशन के रुपये लौटा देने होेंगे. उसके आधार पर न्यायाधीश ने छह हफ्ते के भीतर रीता पाल को सभी कागज शिक्षा विभाग में जमा करने को कहा है. इसके एक महीने के भीतर शिक्षा विभाग को पेंशन देना होगा.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें