कोलकाता. इस्ट वेस्ट मेट्रो मामले में रेल बोर्ड को गंगा के नीचे से आने वाली सुरंग की स्थिति के संबंध में बताने का निर्देश कलकत्ता हाइकोर्ट ने दिया है. न्यायाधीश सौमित्र पाल ने यह निर्देश दिया है. शुक्रवार को मामले की सुनवाई में रेलबोर्ड के वकील मलय दास ने बताया कि गत 28 जनवरी की सभी पक्षों की हुई मीटिंग में वह शामिल नहीं थे. इसलिए इस बाबत हुए फैसले के बारे मंे नहीं जानते. इसके बाद न्यायाधीश ने कहा कि लालदीघी के पास सुरंग के संंबंध मंे उनका क्या रुख है इसे वह अदालत को बतायें. लिहाजा मामले की फिर से सुनवाई होगी.
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इस्ट-वेस्ट मेट्रो मामला : रेल बोर्ड को सुरंग की स्थिति बताने का निर्देश
कोलकाता. इस्ट वेस्ट मेट्रो मामले में रेल बोर्ड को गंगा के नीचे से आने वाली सुरंग की स्थिति के संबंध में बताने का निर्देश कलकत्ता हाइकोर्ट ने दिया है. न्यायाधीश सौमित्र पाल ने यह निर्देश दिया है. शुक्रवार को मामले की सुनवाई में रेलबोर्ड के वकील मलय दास ने बताया कि गत 28 जनवरी की […]
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