कोलकाता. सारधा चिटफंड कंपनी मामले में असम से गिरफ्तार गायक सदानंद गोगोई की जमानत याचिका को कलकत्ता हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया और मामले की जांच के लिए उसे जेल में हिरासत में ही रखने का निर्देश दिया. यह निर्देश गुरुवार को हाइकोर्ट के न्यायाधीश जयंत विश्वास व न्यायाधीश आइसी दास ने दिया. गौरतलब है कि सदानंद गोगोई ने सारधा कंपनी को एक चैनल दिलाने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी की है. मामले की जांच में सदानंद का नाम सामने आने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था और वह पिछले 58 दिनों से जेल में बंद है. सदानंद गोगोई ने जमानत के लिए हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन हाइकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया.
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सारधा मामला : गायक सदानंद गोगोई की याचिका खारिज
कोलकाता. सारधा चिटफंड कंपनी मामले में असम से गिरफ्तार गायक सदानंद गोगोई की जमानत याचिका को कलकत्ता हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया और मामले की जांच के लिए उसे जेल में हिरासत में ही रखने का निर्देश दिया. यह निर्देश गुरुवार को हाइकोर्ट के न्यायाधीश जयंत विश्वास व न्यायाधीश आइसी दास ने दिया. गौरतलब है […]
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