कल्याणी. रानाघाट कोर्ट की एसीजीएम रूपांजना चक्रवर्ती ने हत्या के अभियुक्त को उम्रकैद तथा 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं भरने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा सुनायी है. सरकारी वकील तापस कुंडू ने बताया कि 31 जुलाई 2007 को धानतल्ला थाना के बाजार में साधन मंडल कुछ खरीदने गये थे, तभी रायपाड़ा निवासी विष्टू दास ने उस पर भुजाली से हमला कर दिया, जिससे घटनास्थल पर ही साधन की मौत हो गयी.
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हत्या के अभियुक्त को उम्रकैद की सजा
कल्याणी. रानाघाट कोर्ट की एसीजीएम रूपांजना चक्रवर्ती ने हत्या के अभियुक्त को उम्रकैद तथा 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं भरने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा सुनायी है. सरकारी वकील तापस कुंडू ने बताया कि 31 जुलाई 2007 को धानतल्ला थाना के बाजार में साधन मंडल कुछ खरीदने गये थे, तभी […]
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