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बच्ची से यौन उत्पीड़न के दोषी को 20 साल का सश्रम कारावास

Updated at : 08 Jan 2025 1:24 AM (IST)
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बच्ची से यौन उत्पीड़न के दोषी को 20 साल का सश्रम कारावास

एक पांच वर्षीय बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के मामले में बारासात के विशेष पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश सुष्मिता मुखर्जी ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल सश्रम कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी

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कोलकाता. एक पांच वर्षीय बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के मामले में बारासात के विशेष पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश सुष्मिता मुखर्जी ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल सश्रम कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. यह घटना सॉल्टलेक निवासी एक गृह शिक्षिका के घर पर हुई थी. 15 जनवरी 2020 को पीड़िता के घरवालों ने विधाननगर पूर्व थाने में शिकायत दर्ज करायी थी. आरोप लगाया गया था कि बच्ची शिक्षिका के घर ट्यूशन पढ़ने गयी थी. वहां शिक्षिका के पिता ने उसका यौन उत्पीड़न किया. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने वृद्ध को गिरफ्तार कर लिया था. सोमवार को बारासात की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने वृद्ध को पॉक्सो की धारा 6 और 12 के तहत दोषी करार दिया था. मंगलवार को उसे सजा सुनायी गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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