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नाबालिग से यौन उत्पीड़न के दोषी को 20 साल का सश्रम कारावास

Updated at : 15 Dec 2024 12:58 AM (IST)
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नाबालिग से यौन उत्पीड़न के दोषी को 20 साल का सश्रम कारावास

हालीशहर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से सात साल पहले हुई यौन उत्पीड़न की शिकायत के मामले के दोषी को बैरकपुर के फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी

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प्रतिनिधि, हालीशहर हालीशहर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से सात साल पहले हुई यौन उत्पीड़न की शिकायत के मामले के दोषी को बैरकपुर के फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी. मालूम हो कि मार्च 2018 में हालीशहर थाना इलाके में नाबालिग घर के बाहर खेल रही थी, उसी समय रंजीत दे नामक एक व्यक्ति उसे उठा कर अपने घर ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया. नाबालिग की मां उसे खोजते हुए आरोपी के घर तक पहुंच गयी. जैसे ही महिला ने दरवाजा खोला तो स्थिति देख कर दंग रह गयी. इसके बाद महिला वहां से तुरंत बीजपुर थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी. जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था. अदालत ने सारे साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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