हालीशहर नगरपालिका की अविश्वास प्रस्ताव बैठक पर 23 जुलाई तक रोक

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कोलकाता : हालीशहर नगरपालिका की अविश्वास प्रस्ताव बैठक पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक लगायी है. शुक्रवार को हालीशर नगरपालिका में अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक होने वाली थी. आगमी 23 जुलाई तक यह स्थगन आदेश जारी रहेगा. उक्त आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायाधीश समाप्ती चटर्जी ने दिया. शुक्रवार को हालीशहर नगरपालिका में अविश्वास […]

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कोलकाता : हालीशहर नगरपालिका की अविश्वास प्रस्ताव बैठक पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक लगायी है. शुक्रवार को हालीशर नगरपालिका में अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक होने वाली थी. आगमी 23 जुलाई तक यह स्थगन आदेश जारी रहेगा. उक्त आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायाधीश समाप्ती चटर्जी ने दिया.

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शुक्रवार को हालीशहर नगरपालिका में अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली बैठक पर सवाल खड़ा करते हुए नगरपालिका के ही एक पार्षद द्वारा दायर मामले पर सुनवाई करते हुए उक्त फैसला अदालत ने दिया. बंधु गोपाल साहा ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव बैठक बुलाने से पहले नियमों का पालन नहीं किया गया.

इस संबंध में किसी प्रकार की सूचना जारी ना करते हुए ह्वाट्सएप के माध्यम से पार्षदों को सूचना दी गयी, जो पूरी तरह से अवैध है. वर्तमान में नगरपालिका में तृणमूल कांग्रेस का बोर्ड है. कुछ दिनों पहले कई पार्षद भाजपा में शामिल हो गये थे. श्री साहा का आरोप था कि हालीशहर नगरपालिका में संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ायी जा रही हैं. यह अविश्वास प्रस्ताव सोची-समझी साजिश है.

यह इसलिए लाया गया कि यह खारिज हो जाये. यदि अविश्वास प्रस्ताव खारिज होता है तो अगले छह माह तक दूसरा अविश्वास प्रस्ताव लाया ही नहीं जा सकेगा. गौरतलब है कि 28 मई को तृणमूल बोर्ड वाली हालीशहर नगरपालिका के कई पार्षद भाजपा में शामिल हो गये थे. तृणमूल पार्षदों ने नगरपालिका चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास के लिए आवेदन दिया था, जिस पर शुक्रवार को बैठक बुलायी गयी थी. हालीशहर नगरपालिका में कुल 23 पार्षद हैं.

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