तैयारी: सामान्य वर्ग के आरक्षण के लिए राज्य सरकार ने निर्धारित की योग्यता

कोलकाता : सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के आरक्षण के लिए राज्य सरकार ने योग्यता निर्धारित कर दी है. यह आरक्षण राज्य सरकार के सिविल पद व सेवाओं तथा राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए है. इसके तहत अनुसूचित जाति-जनजाति व ओबीसी के आरक्षण के दायरे के बाहर के लोगों […]
कोलकाता : सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के आरक्षण के लिए राज्य सरकार ने योग्यता निर्धारित कर दी है. यह आरक्षण राज्य सरकार के सिविल पद व सेवाओं तथा राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए है. इसके तहत अनुसूचित जाति-जनजाति व ओबीसी के आरक्षण के दायरे के बाहर के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण राज्य सरकार में सिविल पदों व सेवाओं तथा राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में होगा. हालांकि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वैज्ञानिक, तकनीकी अधिकारी तथा अन्य कुछ पद इसके दायरे से बाहर होंगे. इसके अलावा ग्रुप ए में सबसे निचले ग्रेड के ऊपर के पद भी इससे बाहर होंगे.
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