15.9 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

राज्य चुनाव आयोग को राहत

कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार को उसके 14 मई के आदेश और पंचायत चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग की जरूरतों को पूरा करना होगा. राज्य चुनाव आयोग के आवेदन पर अपने निर्देश में कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्र व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ […]

कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार को उसके 14 मई के आदेश और पंचायत चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग की जरूरतों को पूरा करना होगा. राज्य चुनाव आयोग के आवेदन पर अपने निर्देश में कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्र व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि राज्य में पंचायत चुनाव कराने के संबंध में उसके 14 मई के आदेश का पालन किया जाये.

इसके साथ ही राज्य चुनाव आयोग द्वारा राज्य सरकार को 22 मई को लिखे गये पत्र में सुरक्षा और अन्य मुद्दों के संबंध में आवश्यकताओं को पूरा करना होगा. इसमें आयोग ने प्रति ब्लॉक में सुरक्षाकर्मी की जरूरत पर बल दिया था.

क्या है निर्देश
अपने 14 मई के आदेश को स्पष्ट करते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि सरकार विश्वास बहाली के लिए पर्याप्त बल प्रदान करे. उसने राज्य से चुनाव आयोग को तीन दिनों के भीतर शेष पर्यवेक्षक प्रदान करने को कहा है. राज्य सरकार को आदेश सुनाये जाने के 24 घंटे के भीतर राज्य चुनाव आयोग को पर्यवेक्षक मुहैया कराने होंगे.

अदालत ने महाधिवक्ता की सिर्फ उन दलीलों पर गौर किया कि कुल 209 करोड़ रुपये की जरूरत में से बचे 48.81 करोड़ 64 हजार रुपये प्रदान किये जा चुके हैं और इस बात पर भी गौर किया कि इन निर्देशों पर राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने सहमति जतायी. इस मामले में अब चार सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें