कोलकाता : राज्य परिवहन विभाग ने ऑटो को लेकर नयी नीति की घोषणा की है. इस बाबत परिवहन विभाग द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गयी है. इस विज्ञप्ति में कहा गया है कि अपने रूट को छोड़ कर दूसरे रूट में ऑटो चलाने पर ऑटो का परमिट रद्द कर दिया जायेगा. साथ ही ऑटो में चार यात्रियों से अधिक नहीं बैठाना होगा. ऑटो में गाने भी नहीं बजेंगे. इतना ही नहीं, एलइडी लाइट लगाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.
परिवहन विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में साफ कर दिया गया है कि एक जनवरी, 2015 या उससे पहले से जो अवैध ऑटो चलाये जा रहे हैं, उन्हें वैध करने का अवसर प्रदान किया जायेगा. अगले सिंतबर से दिसंबर माह तक इस बाबत अभियान चलाया जायेगा. राज्य की नयी ऑटो नीति अगले माह से लागू होगी.
राज्य के परिवहन विभाग के अनुसार राज्य के विभिन्न इलाकों में अवैध रूप से ऑटो चलना कोई नयी घटना नहीं है. गत कई वर्षों से राज्य में अवैध रूप से बड़ी संख्या में ऑटो चल रहे हैं. इससे न केवल राज्य को राजस्व का नुक्सान हो रहा है, बल्कि ऑटो दुर्घटनाग्रस्त होने पर यात्रियों को कानूनी सुविधाएं व मुआवजा मिलने में परेशानी हो रही है. राज्य परिवहन विभाग का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च है. यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रख कर ही राज्य सरकार ने ऑटो नीति को कड़ाई से लागू करने का निर्णय किया है.
विज्ञप्ति के अनुसार नयी ऑटो नीति के अनुसार राज्य में ऑटो यातायात को नियंत्रित किया जायेगा. राज्य में अवैध रूप से ऑटो चलाने पर रोक लगा दी जायेगी. किसी दो स्ट्रोकवाले ऑटो को वैध नहीं माना जायेगा. दो स्ट्रोक ऑटो की जगह पर्यावरण अनुकूल ऑटो चलाना होगा. नगरपालिका इलाके में कोई भी डीजल चालित ऑटो नहीं चलाये जायेंगे. वैध ऑटो में हाइ सेक्युरिटी रिजेस्ट्रेशन प्लेट लगाना होगा.
कोलकाता, सिलीगुड़ी व अासनसोल के इलाके के आरटीओ को वैध ऑटो चिह्नित करने व उनमें नीला-सफेद बॉर्डर लगाने का निर्देश दिया गया है. प्रस्तावित ऑटो नीति में ऑटो के 475 रूट की बात कही गयी है. परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार रूट व नीति को लेकर विभिन्न पक्षों से बातचीत की जा रही है तथा शीघ्र ही इस बाबत नयी नीति जारी की जायेगी.