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पायलट को हाइकोर्ट से मिली जमानत
कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्य बागची व न्यायाधीश रविकिशन कपूर ने केबिन क्रू की सदस्या को शादी का झांसा देकर दो वर्ष तक शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी पायलट की जमानत याचिका मंजूर कर ली. शुक्रवार को हाइकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान पायलट के वकील राजदीप मजूमदार ने बताया कि उनके मुवक्किल […]
कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्य बागची व न्यायाधीश रविकिशन कपूर ने केबिन क्रू की सदस्या को शादी का झांसा देकर दो वर्ष तक शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी पायलट की जमानत याचिका मंजूर कर ली.
शुक्रवार को हाइकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान पायलट के वकील राजदीप मजूमदार ने बताया कि उनके मुवक्किल मुंबई का रहनेवाले हैं. उनकी उम्र 28 वर्ष है. उसके खिलाफ हावड़ा की रहनेवाली 29 वर्षीय केबिन क्रू सदस्या ने जो आरोप लगाये हैं, वह निराधार हैं. उन दोनों के बीच काफी लंबे समय से संपर्क था, लेकिन वर्तमान समय में उनके रिश्तों में खटास आ गयी है. इसके बाद ही महिला ने उनके उन पर झूठा आरोप लगाया है. गौरतलब है कि पुलिस ने चार मई को पायलट को गिरफ्तार किया था. मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील संजय वर्द्धन ने कहा कि पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष गोपनीय बयान दिया है. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाइकोर्ट ने पायलट की जमानत याचिका मंजूर कर ली.
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