18.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

नामांकन प्रक्रिया में मारे गये लोगों के परिजनों को मिले 50 लाख का मुआवजा

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में आसन्न पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है. हाइकोर्ट के वकील अनिंद्य सुंदर दास ने गुरुवार को हाइकोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर और तीन जनहित याचिकाएं दायर की हैं, जिसकी सुनवाई शुक्रवार को हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य की डिवीजन […]

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में आसन्न पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है. हाइकोर्ट के वकील अनिंद्य सुंदर दास ने गुरुवार को हाइकोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर और तीन जनहित याचिकाएं दायर की हैं, जिसकी सुनवाई शुक्रवार को हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य की डिवीजन बेंच में होगी. गुरुवार को वकील अनिंद्य सुंदर दास ने हाइकोर्ट में तीन मांगों को लेकर अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं.
याचिका में पंचायत चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के दौरान जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिजनों को 50 लाख रुपये का मुआवजा के साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है. पंचायत चुनाव के नामांकन प्रक्रिया से भी पूरे राज्य में हिंसा का माहौल है. इस अशांत परिवेश में शांतिपूर्ण मतदान करा पाना संभव नहीं है. पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पर्याप्त संख्या में सशस्त्र सुरक्षा बल के जवानों को तैनात करना जरूरी है. उन्होंने अपनी याचिका में केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों को तैनात करने की मांग की है. उन्होंने पूरे मतदान प्रक्रिया को सीसीटीवी में कैद करने की मांग की और प्रत्येक बूथ पर सीसीटीवी लगाने का निर्देश देने का आग्रह किया है.
आठ, 10, 15 व 17 मई को होगी डीए मामले की सुनवाई
कोलकाता. राज्य के सरकारी कर्मचारी के डीए मामले की सुनवाई के लिए हाइकोर्ट की डिवीजन बेंच ने दिन मुकर्रर दिया है और इसी दिन मामले की सुनवाई के बाद हाइकोर्ट अपना फैसला भी सुनायेगी. हालांकि, हाइकोर्ट में मामले की सुनवाई के लिए राज्य सरकार ने ग्रीष्मकालीन छुट्टी के बाद तारीख देने का आवेदन किया था, लेकिन हाइकोर्ट के न्यायाधीश देवाशीष कर गुप्त व न्यायाधीश शेखर बॉबी सराफ की डिवीजन बेंच ने इसे खारिज कर दिया. हाइकोर्ट ने आठ, 10, 15 व 17 मई को डीए मामले की सुनवाई करने के लिए दिन मुकर्रर किया है. इन चारों दिनों को अपराह्न 3.30 बजे से मामले की सुनवाई शुरू होगी. गुरुवार को राज्य के सरकारी कर्मचारी के संगठन कंफेडरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लोइज के वकील सरदार अमजद अली ने न्यायाधीश के समक्ष कहा कि वकीलों की हड़ताल की वजह से यह मामला काफी दिनों से लटका हुआ है, इसलिए इसकी जल्द से जल्द सुनवाई की जाये. उनकी मांगों को स्वीकारते हुए हाइकोर्ट ने इसके लिए दिन मुकर्रर कर दिया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें