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मकान दखल करने पहुंचे मालिक के साथ मारपीट

हावड़ा. बुधवार को हाइकोर्ट के निर्देश पर बेलूड़ स्थित लिलुआ दमकल केंद्र के कार्यालय में दखल करने को लेकर मकान मालिक व स्थानीय निवासियों के बीच में जमकर मारपीट हुई. दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गये. घटना में फरहान कुरैशी नामक एक वकील गंभीर रूप से […]

हावड़ा. बुधवार को हाइकोर्ट के निर्देश पर बेलूड़ स्थित लिलुआ दमकल केंद्र के कार्यालय में दखल करने को लेकर मकान मालिक व स्थानीय निवासियों के बीच में जमकर मारपीट हुई. दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गये. घटना में फरहान कुरैशी नामक एक वकील गंभीर रूप से घायल हो गया. जानकारी के अनुसार, 1965 से बेलूड़ बाजार संलग्न जीटी रोड पर स्थित एक किराये के मकान में यह कार्यालय चल रहा था. मकान मालिक के कई बार दमकल के अधिकारियों को कार्यालय हटाने के लिए बोलने पर कोई फायदा नहीं हुआ.

इसके बाद मकान मालिक मामले को हाइकोर्ट में लेकर पहुंचा. हाइकोर्ट ने 2017 में मकान को खाली करने का नोटिस भेजा, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दिया गया. इसके बाद मंगलवार को फिर से हाइकोर्ट ने मकान खाली करने का नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद मकान मालिक वकील के साथ मकान को दखल करने के लिए पहुंचा था. दमकल अधिकारियों ने कार्यालय को खाली करना शुरू कर दिया, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करते हुए मारपीट करना शुरू कर दिया. इस घटना में दो लोग घायल हो गये. गुस्साये लोगों ने जीटी रोड का पथावरोध किया. खबर पाकर बेलूड़ थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. परिस्थिति को काबू में करने के लिए रैफ को उतारा गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह इलाका घनी आबादी वाला है और अक्सर यहां पर आग लगने की घटना होती रहती है.
यहां से दमकल केंद्र को हटाने से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दमकल अधिकारी, मकान मालिक व वकीलों को साथ लेकर बैठक में कहा कि पुलिस को बिना जानकारी के दखल करना गैरकानूनी है. कोर्ट के किसी भी निर्देश को पहले पुलिस को दिखाना होगा, इसके बाद ही पुलिस अदालत के निर्देश को मानेगी. इसके बाद प्रशासन के हस्तक्षेप से पुलिस ने दखल को स्थगित कर दिया और दमकल अधिकारियों के वापस से कार्यालय में भेज दिया गया.

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