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20 करोड़ तक की योजना को मंजूरी दे पायेंगे विभागीय प्रमुख

कोलकाता : सरकारी योजनाओं के रुके कार्यों को जल्द से जल्द क्रियान्वित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने विभागीय प्रमुख की क्षमता और भी बढ़ा दिया है. अब विभागीय प्रमुख 20 करोड़ रुपये तक की योजना के लिए स्वयं अनुमति दे सकेंगे, इसके लिए उन्हें वित्त विभाग से अनुमति नहीं लेनी होगी. ऐसी ही […]

कोलकाता : सरकारी योजनाओं के रुके कार्यों को जल्द से जल्द क्रियान्वित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने विभागीय प्रमुख की क्षमता और भी बढ़ा दिया है. अब विभागीय प्रमुख 20 करोड़ रुपये तक की योजना के लिए स्वयं अनुमति दे सकेंगे, इसके लिए उन्हें वित्त विभाग से अनुमति नहीं लेनी होगी.

ऐसी ही निर्देशिका राज्य के वित्त विभाग की ओर से जारी की गयी है. पहले विभागीय प्रमुख 10 करोड़ रुपये तक की योजना को मंजूरी दे सकते थे, लेकिन इससे अधिक राशि की योजना होने पर उसके लिए वित्त विभाग से अनुमति लेनी पड़ती थी. इससे कई योजनाओं पर कार्य लंबित हो रहा था. इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने नई निर्देशिका जारी की है. इसमें राज्य के शहरी विकास व नगरपालिका विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, नागरिक स्वास्थ्य व अभियांत्रिकी, आवासन, पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग को अग्राधिकार सौंपा गया है.

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