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इमारत का अवैध हिस्सा तोड़ा

कोलकाता : बड़ाबाजार इलाके के 119 नंबर कॉटन स्ट्रीट स्थित बहुमंजिली इमारत के अवैध हिस्से को कोलकाता नगर निगम द्वारा गुरुवार को तोड़ा गया. निगम के डीजी बिल्डिंग (2) देवाशीष कुमार के अनुसार इमारत के निचले तल में बने गैरेज में अवैध तरीके से दुकान चलायी जा रही थी. प्रथम तल्ले (फर्स्ट फ्लोर) के कुछ […]

कोलकाता : बड़ाबाजार इलाके के 119 नंबर कॉटन स्ट्रीट स्थित बहुमंजिली इमारत के अवैध हिस्से को कोलकाता नगर निगम द्वारा गुरुवार को तोड़ा गया. निगम के डीजी बिल्डिंग (2) देवाशीष कुमार के अनुसार इमारत के निचले तल में बने गैरेज में अवैध तरीके से दुकान चलायी जा रही थी. प्रथम तल्ले (फर्स्ट फ्लोर) के कुछ हिस्से का उपयोग भी कमर्शियल के तौर पर किया जा रहा था. इस इमारत का रेसिडेंसियल तौर पर निर्माण किया गया था लेकिन अवैध तरीके से व्यवसायिक प्रयोग में लाया जा रहा था.

निगम को भनक मिलते ही निगम की धारा 408 के तहत गुरुवार को अचानक पुलिस की मदद से निगम कर्मी इमारत में पहुंचे. इमारत के निचले तल्ले पर स्थित गैरेज में अवैध तरीके से चलाये जानेवाली दुकानों को तोड़ दिया. वहीं प्रथम तल (फर्स्ट फ्लोर) के कुछ हिस्सों को भी तोड़ा गया, जहां नियमों की अनदेखी हो रही थी. डीजी ने बताया कि किसी भी समय आग लगने की घटना घटने पर कई लोगों की जान जा सकती थी क्योंकि वहां अग्निशमन की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी.

अवैध निर्माण को ढहाने के लिए निगम की ओर से गत वर्ष सितंबर महीने से विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इमारत में कथित अवैध निर्माण व कारोबार चलाये जाने को लेकर बड़ाबाजार जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव महेश कुमार शर्मा ने गत 14 जुलाई वर्ष 2015 को ही निगम के संबंधित अधिकारियों व पोस्ता थाना को पत्र के माध्यम से जानकारी दी थी और कार्रवाई की मांग की थी.

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