पत्नी को सुविधाएं दिलाने के लिए पहुंचे हाइकोर्ट
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रिटायर्ड प्रोफेसर ने 74 वर्ष की उम्र में की शादी
पत्नी को सुविधाएं दिलाने के लिए पहुंचे हाइकोर्ट कोलकाता : भारतीय कानून के अनुसार पति की संपत्ति पर पत्नी का भी अधिकार होता है. हालांकि, कोलकाता में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें पति चाहते हुए भी अपनी पत्नी को सरकारी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं. अपनी पत्नी को हक दिलाने के लिए […]
कोलकाता : भारतीय कानून के अनुसार पति की संपत्ति पर पत्नी का भी अधिकार होता है. हालांकि, कोलकाता में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें पति चाहते हुए भी अपनी पत्नी को सरकारी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं. अपनी पत्नी को हक दिलाने के लिए पति ने हाइकोर्ट में मामला दायर किया है. इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने संबंधित विभागों से जबाव तलब किया है. जानकारी के अनुसार, कोलकाता के फकीरचंद कॉलेज से 2001 में सेवानिवृत्त होने के बाद 74 वर्षीय प्रोफेसर देव प्रकाश मुखर्जी ने 13 दिसंबर, 2015 को साथी मुखर्जी से शादी रचायी.
कोर्ट मैरेज कर सर्टिफिकेट भी लिए और इसके बाद सरकार की ओर से मिलने वाली सारी सुख- सुविधाओं के दस्तावेजों में डॉ देव प्रकाश मुखर्जी ने अपनी पत्नी को नामित करने की प्रक्रिया शुरू की, तो उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया गया कि आपने सेवानिवृत्ति होने के बाद शादी की है. इसीलिए उनकी पत्नी को नामित नहीं किया जा सकेगा. इससे परेशान होकर उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इसके बाद हाइकोर्ट ने संबंधित सरकारी विभागों से जवाब तलब किया है.
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