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60 प्रतिशत उपस्थिति नहीं होने पर छात्र नहीं लड़ पायेंगे यूनियन चुनाव
कोलकाता. सभी कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में छात्रों की नियमित उपस्थिति के लिए नयी व्यवस्था की जा रही है. इस क्रम में राज्य के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से छात्रों को इस बात की सूचना दे दी गयी है कि अगर वे क्लास प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनकी 60 प्रतिशत […]
कोलकाता. सभी कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में छात्रों की नियमित उपस्थिति के लिए नयी व्यवस्था की जा रही है. इस क्रम में राज्य के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से छात्रों को इस बात की सूचना दे दी गयी है कि अगर वे क्लास प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनकी 60 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है. इसके बिना वे इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं. उनका नामांकन जनवरी में होनेवाले चुनाव के लिए रद्द माना जायेगा. सभी कॉलेज प्रिंसिपलों को इस बात के लिए आगाह किया गया है. कॉलेजों में छात्र गंभीरता से क्लास की ओर जायें, यह बहुत जरूरी है.
एक सूचना में यह भी कहा गया है कि गैर-राजनीतिक काउंसिल के रूप में केवल नियमित छात्र ही चुनाव में भाग ले सकते हैं. इस मामले में एक अधिकारी ने बताया कि हमारी सरकार चाहती है कि कॉलेजों में निर्विघ्न चुनाव के लिए जारी नये नियमों का, सभी कॉलेज पालन करें. जिस छात्र की उपस्थिति 60 प्रतिशत नहीं होगी, वह चुनाव में भाग नहीं ले सकता है. राज्य के यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजस एक्ट, 2017 में यह कहा गया है कि छात्रों को स्टूडेंट्स काउंसिल चुनाव में ही वोट देने व चुनाव में भागेदारी करने की अनुमति है. वह तभी भाग ले पायेगा, जब इलेक्टोरल रोल में उसका नाम नियमित छात्र के रूप में दर्ज होगा. इसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नियमित छात्र का मतलब है कि जो छात्र कक्षाओं में नियमित होने के साथ-साथ रिसर्च स्कॉलर के रूप में भी सक्रिय हैं.
एकेडमिक वर्ष में 60 प्रतिशत उपस्थिति के अलावा उसके सभी बकाया भी क्लीयर होने चाहिए. वोट देने के लिए भी छात्र की नियमित 60 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य मानी गयी है.
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