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मुकुल की याचिका खारिज

दिल्ली/कोलकाता: दिल्ली उच्च न्यायालय ने फोन टैपिंग का आरोप लगानेवाले तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता व मौजूदा समय में भाजपा नेता मुकुल राय की याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया. हाइकोर्ट ने मुकुल राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र व पश्चिम बंगाल सरकार को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था. जिस […]

दिल्ली/कोलकाता: दिल्ली उच्च न्यायालय ने फोन टैपिंग का आरोप लगानेवाले तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता व मौजूदा समय में भाजपा नेता मुकुल राय की याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया. हाइकोर्ट ने मुकुल राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र व पश्चिम बंगाल सरकार को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था. जिस पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा था उनके फोन कॉल को बीच में नहीं सुना गया. राज्य और केंद्र सरकार के हलफनामों को देखने के बाद न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने मुकुल राय की याचिका को खारिज करने का आदेश दिया.
क्या कहा कोर्ट ने
मामले को खारिज करते हुए अदालत ने राय से यह भी कहा कि उन्हें अपने आरोपों के पक्ष में यदि कुछ ठोस साक्ष्य हाथ लगता है, तो वह फिर से अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं. तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद मुकुल राय अब भाजपा में शामिल हो गये हैं. भाजपा नेता बनने के तुरंत बाद ही उन्होंने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा उनका फोन टेप करने और कथित तौर पर निगरानी में रखे जाने के आरोपों की सीबीआइ से जांच की मांग की थी.
मुकुल राय ने आरोप लगाया था कि जब वह पश्चिम बंगाल में थे, तब हमेशा उन्होंने पाया कि स्थानीय पुलिस उनकी आवाजाही पर नजर रख रही है. याचिका में दावा किया गया कि इसी तरह की आशंकाएं कई अन्य लोगों ने भी ऑन रिकॉर्ड जतायी है. उनलोगों में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता बाबुल सुप्रियो भी शामिल हैं.

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