कोलकाता. मदन तमांग हत्याकांड में सीबीआइ की ओर से और एक मामला दायर किया जायेगा. सीबीआइ के वकील अशरफ अली ने कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश देवप्रसाद दे की खंडपीठ में चल रही सुनवाई में यह कहा. उल्लेखनीय है कि मदन तमांग हत्याकांड में गोजमुमो नेता विमल गुरुंग के खिलाफ सबूत न मिलने पर निचली अदालत ने विमल गुरुंग को मामले से अलग कर दिया था.
निचली अदालत के इस निर्देश को चुनौती देते हुए मदन तमांग की पत्नी भारती तमांग ने कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. सोमवार को अदालत की सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील जय सेनगुप्ता ने कहा कि अदालत के निर्देशानुसार उन्होंने मामले के सभी पक्षकारों को कानूनी नोटिस भेजी थी लेकिन विमल गुरुंग या उनके वकील ने नोटिस लेने से इनकार किया है.
दोनों पक्षों के वक्तव्य को सुनने के बाद खंडपीठ ने सीबीआइ को और वक्त दिया, जिसमें उसे मामला दायर करना होगा. क्रिसमस की छुट्टी के एक हफ्ते बाद मामले की फिर सुनवाई होगी.
गौरतलब है कि निचली अदालत के निर्देश पर मूल मामले से विमल गुरुंग को छूट मिल गयी थी, लेकिन उनकी पत्नी आशा गुरुंग, रोशन गिरी, गोजमुमो के महासचिव विनय तमांग, कलिंग्पोंग के पूर्व विधायक हरका बहादुर छेत्री सहित कुल 47 लोगों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए सीबीआइ को अदालत ने निर्देश दिया था. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 के 21 मई को दार्जिलिंग में गोरखा लीग के अध्यक्ष मदन तमांग की सरेआम एक सभा में हत्या कर दी गयी थी.