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दार्जिलिंग से केंद्रीय सुरक्षा बल को हटाने का मामला, हाइकोर्ट के फैसले को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

कोलकाता: केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग से केंद्रीय सुरक्षा बल हटाने के फैसले पर हाइकोर्ट द्वारा लगायी गयी रोक के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश जे चेलामेश्वर व न्यायाधीश एस अब्दुल की खंडपीठ […]

कोलकाता: केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग से केंद्रीय सुरक्षा बल हटाने के फैसले पर हाइकोर्ट द्वारा लगायी गयी रोक के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश जे चेलामेश्वर व न्यायाधीश एस अब्दुल की खंडपीठ पर होगी.
क्या है मामला : गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दार्जिलिंग में तैनात केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों को वापस बुलाने का फैसला किया है और केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के न्यायाधीश ने दार्जिलिंग से केंद्रीय सुरक्षा बल के हटाने के फैसले पर 27 अक्तूबर तक अंतरिम रोक लगा दी थी.
बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से वकील वासीन कादरी ने सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध ध्यान आकर्षण किया. उन्होंने न्यायाधीश को बताया कि गुजरात व हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होनेवाला है और वहां चुनाव ड्यूटी के खिलाफ केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती जरूरी है. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर व उत्तर-पूर्वांचल राज्यों में भी केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने की स्थिति पैदा हो गयी है. इसलिए उन्होंने मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करने का आवेदन किया. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने 27 अक्तूबर को मामले की सुनवाई करने का दिन मुकर्रर किया.
गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 अक्तूबर को राज्य सरकार को पत्र देते हुए बताया कि वह दार्जिलिंग से तीन कंपनी महिला पुलिस सहित सात एसएसबी कंपनियों को वहां से वापस बुला रहा है और बाकी पांच कंपनी 20 अक्तूबर को वहां से हटाये जायेंगे. केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी पत्र लिखा था.
इसके साथ ही राज्य सरकार ने इस संबंध में हाइकोर्ट में भी याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायाधीश हरीश टंडन व न्यायाधीश देवांशु बसाक की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी. इसके अलावा केंद्र सरकार ने बुधवार को हाइकोर्ट में भी एक पृथक हलफनामा जमा किया है, जिसमें केंद्र सरकार ने कहा कि किसी भी राज्य की कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी वहां की सरकार की होती है, केंद्र सरकार राज्यों के मामलों में दखल नहीं दे सकता और राज्य भी केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं रह सकती है. दो राज्यों में चुनाव होनेवाला है और वहां केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों की आवश्यकता है, इसलिए केंद्र सरकार यहां से केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों को वापस बुला रही है.

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