कोलकाता : प्राथमिक टेट पर हाइकोर्ट में याचिका
Updated at : 13 Oct 2017 8:49 AM (IST)
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कोलकाता : प्राथमिक टेट परीक्षा को लेकर गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में शेख हफीजुल सहित 70 लोगों ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. मामले की सुनवाई आगामी 23 अक्तूबर को हाइकोर्ट के न्यायाधीश अरिजीत बंद्योपाध्याय की खंडपीठ करेगी. शेख हफीजुल के वकील सुदीप्त दासगुप्ता ने बताया कि उनके मुवक्किल ने 2015-17 वर्ष के दौरान […]
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कोलकाता : प्राथमिक टेट परीक्षा को लेकर गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में शेख हफीजुल सहित 70 लोगों ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की है.
मामले की सुनवाई आगामी 23 अक्तूबर को हाइकोर्ट के न्यायाधीश अरिजीत बंद्योपाध्याय की खंडपीठ करेगी. शेख हफीजुल के वकील सुदीप्त दासगुप्ता ने बताया कि उनके मुवक्किल ने 2015-17 वर्ष के दौरान डीएलएड कोर्स पूरा किया है, लेकिन अब तक इन लोगों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिली है. हालांकि, इसके लिए जुलाई महीने में ही परीक्षा होनेवाली थी, लेकिन अब तक परीक्षा नहीं हुई है. इसकी वजह से वह प्राथमिक टेट की परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं.
नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) के गाइडलाइन के अनुसार, दो वर्ष का डीएलएड कोर्स में दाखिला के बाद पंजीकरण होने के बाद ही छात्र टेट की परीक्षा में बैठ सकते हैं. लेकिन पर्षद द्वारा उनको इसकी अनुमति नहीं दी गयी है. पर्षद का कहना है कि बिना प्रमाण पत्र के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती.
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