कोलकाता: शहर की एक अदालत ने गुरुवार को गोरखा जनमुक्ति मोर्चा प्रमुख विमल गुरुंग को मदन तमांग हत्या मामले में बरी कर दिया. कोर्ट ने 47 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया है.
नगर सत्र अदालत के मुख्य न्यायाधीश कुंदन कुमार कुमाइ ने सीबीआइ की इस दलील को खारिज कर दिया कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा प्रमुख अखिल भारतीय गोरखा लीग के नेता की हत्या की साजिश में शामिल थे. अदालत ने हालांकि अन्य सभी 47 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया. इनमें गुरुंग की पत्नी आशा और गोजमुमो के कई शीर्ष नेता शामिल हैं. अदालत ने आरोप तय करने के लिए 28 अगस्त की तारीख तय की.
गुरुंग के वकील ने दावा किया था कि तमांग की मौत के दिन गुरुंग कलिम्पोंग में थे और सीबीआइ इस बात का कोई सुबूत नहीं दे पायी कि तमांग की हत्या में वह शामिल थे.
क्या है मामला: 21 मई 2010 को अखिल भारतीय गोरखा लीग नेता मदन तमांग की दिनदहाड़े हत्या कर दी गयी थी. इस हत्याकांड में मोर्चा प्रधान विमल गुरुंग समेत कुल 48 लोगों को आरोपी बनाया गया था.