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निचली अदालत के कामकाज से कलकत्ता हाइकोर्ट नाराज

कोलकाता. भांगड़ में यूएपीए मामले में निचली अदालत के कामकाज से कलकत्ता हाइकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. भांगड़ में बिजली पावर ग्रिड बैठाने के लेकर हुए आंदोलनकारियों में से कुछ के खिलाफ यूएपीए(राष्ट्रद्रोह) की धारा लगायी गयी थी. मंगलवार को कलकत्ता हाइकोर्ट ने मजिस्ट्रेट के कामकाज की आलोचना की. न्यायाधीश जयमाल्य बागची ने निचली […]

कोलकाता. भांगड़ में यूएपीए मामले में निचली अदालत के कामकाज से कलकत्ता हाइकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. भांगड़ में बिजली पावर ग्रिड बैठाने के लेकर हुए आंदोलनकारियों में से कुछ के खिलाफ यूएपीए(राष्ट्रद्रोह) की धारा लगायी गयी थी. मंगलवार को कलकत्ता हाइकोर्ट ने मजिस्ट्रेट के कामकाज की आलोचना की. न्यायाधीश जयमाल्य बागची ने निचली अदालत के कामकाज पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट अपने कर्तव्य से भटक रहे हैं. भांगड़ मामले में आंदोलनकारी शर्मिष्ठा चौधरी सहित कुछ के खिलाफ राज्य सरकार ने यूएपीए की धारा लगायी थी. उनके वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि इस माले में पुलिस की चार्जशीट पेश का वक्त 180 दिन दिया गया है.
जनवरी महीने में यह आंदोलन हुआ. अप्रैल महीने में जांच अधिकारी ने बारुइपुर अदालत में युएपीए में गिरफ्तार आरोपियों की गिरफ्तारी की मियाद बढ़ाने का आवेदन किया. इस आवेदन को अदालत के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मंजूर किया. श्री भट्टाचार्य ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा दायर एफआइआर और बाद में पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट को खारिज करने का आवेदन किया है. अगली सुनवाई गुरुवार को होगी.

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