अनुबंधों का पालन करें फ्रेंचाइजी सरकारी बस चालक

फ्रेंचाइजी सरकारी बसों द्वारा अधिक किराया लेने पर परिवहन विभाग, बस मालिक से अनुबंध रद्द कर देगा.
कोलकाता. फ्रेंचाइजी सरकारी बसों द्वारा अधिक किराया लेने पर परिवहन विभाग, बस मालिक से अनुबंध रद्द कर देगा. राज्य के परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने सोमवार को ये बातें कहीं. उन्होंने कहा कि फ्रेंचाइजी के तहत ली जाने वाली सभी बसों में सरकार द्वारा निर्धारित किराया की सूची लगानी होगी. फ्रेंचाइजी बसें अपने रूट पर ही चलें. साथ ही इन बसों को रात में परिवहन निगम के डिपो में रखा जाना चाहिये. यदि नियमों में कोई भी अनियमितता हुई, तो परिवहन विभाग कभी भी उस मालिक के साथ अनुबंध रद्द कर सकता है.
उल्लेखनीय है कि परिवहन विभाग कुछ मार्गों पर सरकारी बसों को अनुबंध पर चलवा रहा है. अनुबंध के अनुसार, कुछ सरकारी बसें निजी बस मालिकों को दी गयी हैं. पिछले दिनों परिवहन विभाग को शिकायत मिली थी कि अनुबंध पर सरकारी बस चलाने वाली फ्रेंचाइजी, नियमानुसार बसें नहीं चला रहे हैं. इसके बाद मंगलवार को कुछ फ्रेंचाइजी को परिवहन विभाग ने तलब किया था. इस दौरान बस मालिकों को चेतावनी दी गयी कि अगर भविष्य में नियमों का पालन किये बगैर बस चलायी, तो उनका अनुबंध रद्द कर दिया जायेगा.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




