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हत्या के दोषी को उम्रकैद
आद्रा : डायन बताकर महिला की हत्या करने के आरोप में पुरु लिया जिला एवं दायरा फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत कुमार सेल ने मनोहर कोड़ा मोदी को उम्रकैद की सजा सुनायी. सरकारी वकील अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि चार वर्ष पहले मानबाजार थाना अंतर्गत माझीहिड़ा चिड़काड़ी गांव निवासी मनोहर कोडा मोदी ने […]
आद्रा : डायन बताकर महिला की हत्या करने के आरोप में पुरु लिया जिला एवं दायरा फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत कुमार सेल ने मनोहर कोड़ा मोदी को उम्रकैद की सजा सुनायी.
सरकारी वकील अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि चार वर्ष पहले मानबाजार थाना अंतर्गत माझीहिड़ा चिड़काड़ी गांव निवासी मनोहर कोडा मोदी ने गांव की भानी कोड़ो मोदी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी थी. दर्ज मामले के अनुसार मनोहर की पत्नी बीमार थी.
मनोहर का मानना था कि भानी ने उस पर जादू-टोना कर बीमार कर दिया है. 24 अप्रैल 2011 की शाम को गांव के पास के जंगल पोसकड़नी से भानी लौट रही थी. तभी मनोहर ने उसके सर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया. घायल अवस्था में भानी को मानबाजार प्रखंड अस्पताल में भरती कराया गया. उसने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी.
दूसरे दिन ही उसकी मौत हो गयी. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मनोहर को गिरफ्तार कर लिया. बुधवार को जज प्रशांत कुमार सिल ने आइपीसी 302 के तहत उम्रकैद एवं 2000 रुपया जुर्माना एवं आइपीसी 326 के तहत 10 वर्ष की सजा एवं 2000 रुपया जुर्माना अन्यथा छह वर्ष की सजा सुनायी. मनोहर के परिजनों ने कहा कि वे उच्च अदालत का दरवाजा खटखटायेंगे.
मारपीट में पकड़ा गया
दुर्गापुर. अंडाल थाना पुलिस ने मारपीट के आरोप में मोहन तूरी और लाल्टू मंडल को गिरफ्तार कर दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया. अदालत ने इनकी जमानत खारिज कर जेल भेज दिया.
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