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बेटे की हत्या के आरोप में मां और उसके प्रेमी को उम्रकैद

पति की अनुपस्थिति में प्रेमी संग मना रही थी रंगरेलिया बेटे ने देख रोका तो दोनों ने मिल उसकी हत्या कर दी बांकुड़ा : प्रेमी के साथ मिलकर बेटे की हत्या करने के आरोप में मां ऋतुपर्णा बाउरी को बाकुड़ा अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. प्रेमी उत्तम बाउरी को आजीवन कारावास की सजा […]

पति की अनुपस्थिति में प्रेमी संग मना रही थी रंगरेलिया

बेटे ने देख रोका तो दोनों ने मिल उसकी हत्या कर दी
बांकुड़ा : प्रेमी के साथ मिलकर बेटे की हत्या करने के आरोप में मां ऋतुपर्णा बाउरी को बाकुड़ा अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. प्रेमी उत्तम बाउरी को आजीवन कारावास की सजा भुगतनी होगी. बांकुड़ा जिला सेशन की जज केशंग डुमा भुटिया ने बुधवार को गवाह व साक्ष्य के अाधार पर फैसला सुनाया.
सरकारी अधिवक्ता अरुण चटर्जी ने बताया िक 12 अप्रैल 2017 को जिले के गंगाजल घाटी थाना अन्तर्गत बरजुड़ी ग्राम बाशिन्दा अजीत बाउरी घर पर पत्नी व बेटे को छोड़कर अपने मामा के घर पिटराबनी गया था. उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर पत्नी ऋतुपर्णा बाउरी अपने प्रेमी को बुलाकर रंगरेलिया मना रही थी. दोनों शराब पीकर मदहोश हो गये थे. पुत्र विकास(14) ने जब मां की इस हरकत का विरोध किया तो ऋतुपर्णा ने प्रेमी संग पुत्र को मौत के घाट उतार दिया
और उसे पास ही जंगल मे फेंक िदया. इस पूरी वारदात को अजीत के भतीजे कालू ने देख लिया था. उसने अजीत के आने पर उसे सारा किस्सा सुनाया. इधर, घटना के बाद ही ऋतुपर्णा, उत्तम फरार हो गये थे. अजीत बाउरी ने गंगाजलघाटी थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया. 15 अप्रैल 2017 को दोनों को सालतोड़ा थाना इलाके से िगरफ्तार किया गया. कस्टडी के तहत पुलिस रिमांड पर लिये जाने के चलते मामला चलता रहा. मामले के तहत 17 लोगों की गवाही एवं साक्ष्य के आधार पर जज ने दोनों अारोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई.

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