रायगंज (पश्चिम बंगाल) : उत्तर दिनाजपुर की एक जिला अदालत ने एक 28 वर्षीय शख्स को जून में एक मूक बधिर एथलीट के साथ दुष्कर्म के मामले में 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीश टी के मंडल ने ऑटो रिक्शा चालक रंजीत दास को दोषी ठहराया और सजा सुनायी.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 25 वर्षीय एथलीट 23 जून को दास के ऑटो रिक्शा में रायगंज से हेमताबाद जा रही थी. जब ऑटो रिक्शा के अन्य सभी यात्री उतर गये तो दास लड़की को पास के एक जंगल में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया.
उसके बाद वह लड़की को हेमताबाद में अपने घर ले गया और फिर से उसके साथ दुष्कर्म किया. राज्यस्तर की एथलीट पीड़िता ने पुलिस में लिखित में शिकायत दर्ज करायी और अगले दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.