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तपन दत्ता हत्याकांड का फैसला टला: शनिवार को सुनाया जा सकता है फैसला

हावड़ा. तृणमूल नेता तपन दत्ता हत्याकांड मामले में शुक्रवार को भी फैसला टाल दिया गया. हावड़ा के फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरी हुई इस सुनवाई में आरोपियों को शुक्रवार दोपहर सजा सुनाये जाने की संभावना थी, लेकिन न्यायाधीश देवव्रत मुखर्जी ने फैसले को टालते हुए शनिवार का दिन तय किया है. यह दूसरा मौका है, […]

हावड़ा. तृणमूल नेता तपन दत्ता हत्याकांड मामले में शुक्रवार को भी फैसला टाल दिया गया. हावड़ा के फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरी हुई इस सुनवाई में आरोपियों को शुक्रवार दोपहर सजा सुनाये जाने की संभावना थी, लेकिन न्यायाधीश देवव्रत मुखर्जी ने फैसले को टालते हुए शनिवार का दिन तय किया है. यह दूसरा मौका है,

जब इस हाई प्रोफाइल मामले में फैसले को टाला गया है. अभियोजन पक्ष के वकील सुकांत बोस ने बताया कि इस हत्याकांड की सीबीआइ जांच के लिए हाइकोर्ट में एक याचिका दायर की गयी है. इसकी सुनवाई 12 दिसंबर को होगी. चूंकि हाइकोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है, इसे ध्यान में रखते हुए अभियोजन पक्ष ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश से अपना फैसला सुरक्षित रखने की गुहार लगायी है, ताकि हाइकोर्ट के फैसले पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़े.

तृणमूल नेता तपन दत्ता की हत्या 6 मई 2011 को रात के लगभग 10 बजे बेलूड़ रेलवे क्रॉसिंग के पास हुई थी. अज्ञात हमलावरों ने उनकी बाइक को रोक कर उन पर ताबड़तोड़ हमले किये थे. इससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गयी थी. तृणमूल नेता तपन दत्ता बाली इलाके के जयपुर बिल के पास एक खाली जमीन को पाटने का विरोध कर रहे थे. बताया जा रहा है कि उनके इस आंदोलन से स्थानीय तृणमूल नेताओं में काफी नाराजगी थी. उन्हें स्थानीय तृणमूल नेताओं ने इस आंदोलन को बंद करने के लिए कहा था. उन्हें जान से मार डालने की धमकी भी दी गयी थी. 6 मई की रात वह बाइक से बाली थाना से घर सापुई पाड़ा जा रहे थे. रेलवे क्रॉसिंग के पास पहले से घात लगाये हमलावरों ने उनकी हत्या कर दी. मृतक की विधवा प्रतिमा दत्ता ने बाली थाने में 16 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज करायी.

छह दिनों बाद 12 मई को सीआइडी ने इस मामले को अपने जिम्मे लिया. 30 मई को सीआइडी ने अपनी पहली चाजर्शीट जमा की. इस पहली चार्ज शीट में मंत्री अरूप राय सहित कुल 16 आरोपियों के नाम थे. चार्ज शीट में मंत्री का नाम आते ही हलचल मच गया. आनन-फानन में चाजर्शीट को वापस लिया गया. 26 सितंबर को सीआइडी ने अपनी दूसरी सप्लीमेंटरी चाजर्शीट सौंपी. इसमें मंत्री अरूप राय का नाम हटाया गया था व कुल सात आरोपियों के खिलाफ चाजर्शीट दी गयी थी, जबकि नौ आरोपियों का नाम सबूत के अभाव में हटा दिये गये थे. षष्टी गायेन, लिपिस्टिक बापी, कल्याण घोष, रमेश महतो, कार्तिक पाल, असित गायेन, सुभाष भौमिक ( पांच आरोपी) जमानत पर हैं, जबकि दो अब तक फरार है.

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