भतीजे की नृशंस हत्या करने के जुर्म में उम्रकैद
Updated at : 25 Aug 2018 1:13 AM (IST)
विज्ञापन

दिनहाटा : अपने सगे भतीजे की सरेआम नृशंस तरीके से हत्या करने का दोषी पाकर दिनहाटा की अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. गुरुवार को दिनहाटा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुष्पल शतपथी ने अभियुक्त अतुल चंद्र बर्मन को उम्रकैद के अलावा दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना […]
विज्ञापन
दिनहाटा : अपने सगे भतीजे की सरेआम नृशंस तरीके से हत्या करने का दोषी पाकर दिनहाटा की अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. गुरुवार को दिनहाटा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुष्पल शतपथी ने अभियुक्त अतुल चंद्र बर्मन को उम्रकैद के अलावा दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दिनहाटा महकमा के कालमाटी गांव के 40 वर्षीय अतुल बर्मन को एक साल और कैद की सजा काटनी होगी. सरकारी अधिवक्ता ताहेरुल इस्लाम ने बताया कि 29 अप्रैल 2016 को हत्या की घटना दिनहाटा के कालमाटी गांव में घटी थी. उस रोज बड़े भाई नरेश चंद्र बर्मन के साथ छोटे भाई अतुल चंद्र बर्मन का जमीन के सिमाने को लेकर विवाद के बाद मारपीट हो गयी.
उसी दौरान अपने पिता को बचाने के लिये नरेश चंद्र बर्मन का बेटा तपन बर्मन वहां पहुंचा. उसी समय अतुल बर्मन ने लाठी से उसके सिर पर वार किया. घटना के कई रोज बाद ही उसकी मृत्यु हो गयी. इसके बाद थाने में हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करने के बाद दिनहाटा थाना पुलिस ने आरोपी अतुल चंद्र बर्मन को गिरफ्तार कर लिया. आज उसी मामले में न्यायाधीश ने आईपीसी की धारा 302 के तहत अतुल चंद्र बर्मन को दोषी मानते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




