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मामला: मदन तमांग हत्याकांड में सिटी सेशन कोर्ट में सुनवाई, 22 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट चाहती है सीबीआइ

कोलकाता: सीबीआइ ने मदन तमांग हत्या मामले में सोमवार को अदालत से गोरखा जनमुक्ति मोरचा के प्रमुख विमल गुरुंग, आशा गुरुंग और 20 अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध किया. सीबीआइ के अधिवक्ता ने सिटी सेशन कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कुंदन कुमार कुमई से मामले में सुनवाई से अनुपस्थित रहने वाले 22 […]

कोलकाता: सीबीआइ ने मदन तमांग हत्या मामले में सोमवार को अदालत से गोरखा जनमुक्ति मोरचा के प्रमुख विमल गुरुंग, आशा गुरुंग और 20 अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध किया.

सीबीआइ के अधिवक्ता ने सिटी सेशन कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कुंदन कुमार कुमई से मामले में सुनवाई से अनुपस्थित रहने वाले 22 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की. सुनवाई के दौरान हरका बहादुर छेत्री, रॉबिन सुब्बा, प्रदीप तमांग समेत 26 आरोपी हाजिर रहे. वहीं विमल गुरुंग, आशा गुरुंग व रोशन गिरि समेत 22 आरोपी अनुपस्थित रहे. सीबीआइ के वकील एके भगत ने कहा कि सोमवार को कुल 48 आरोपियों को अदालत में पेश होने का नोटिस दिया गया था. इसके बावजूद 22 आरोपी गैरहाजिर हैं. इन आरोपियों के द्वारा जितने भी पते सीबीआइ को दिये गये थे, सभी पते पर नोटिस भेजा गया था. सभी को अलग से मैसेंजर द्वारा भी संदेश भेजा गया था.

फिर भी 22 आरोपी आरोप तय होने की तिथि पर गैरहाजिर रहे

वहीं 22 आरोपियों की तरफ से वकील देवाशीष राय और तीर्थंकर घोष ने सीआरपीसी की धारा 317 का आवेदन किया. उन्होंने अदालत से कहा कि सीबीआइ की तरफ से समय पर नोटिस नहीं दिया गया. इसके कारण उनके मुवक्किल सोमवार को अदालत में हाजिर नहीं हो सके. किसी काम के कारण वे फिलहाल अदालत में हाजिर नहीं हो पायेंगे. इसके कारण अधिवक्ता की मौजूदगी में मामले को शुरू करने का आवेदन स्वीकार करें. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपनी राय सुरक्षित रखी है.

क्या है मामला
गौरतलब है कि 21 मई 2010 को दार्जिलिंग में अखिल भारतीय गोरखा लीग के अध्यक्ष मदन तमांग की हत्या कर दी गयी थी. सीबीआइ मामले की जांच कर रही है. कलकता हाइकोर्ट ने 19 जुलाई को सभी आरोपियों को सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था जिनके खिलाफ सीबीआइ आरोप तय करना चाहती थी. इस मामले की सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख तय की गयी थी. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश निशिता म्हात्रे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निचली अदालत को इस मामले की प्रतिदिन सुनवाई करने का निर्देश दिया था और 17 अगस्त तक आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था.

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