UP School News: सरकारी स्कूलों में यूट्यूबर्स-पत्रकारों की नो-एंट्री पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, अब होगी FIR

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सुप्रीम कोर्ट की फाइल फोटो.

UP News: सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति वीडियोग्राफी करने वाले यूट्यूबर्स और पत्रकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अब स्कूल परिसर में बिना अनुमति प्रवेश करने पर FIR दर्ज की जाएगी.

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UP News: उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में घुसकर नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स और बिना अनुमति वीडियो बनाने वाले पत्रकारों को देश की सबसे बड़ी अदालत से बहुत बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार के उस प्रशासनिक आदेश में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और वीडियोग्राफी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया था. जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है.

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बिना अनुमति कैमरा चमकाया तो सीधे दर्ज होगी FIR

सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग और जिला प्रशासनों का हाथ पूरी तरह मजबूत हो गया है. नए नियमों के मुताबिक, यदि कोई भी यूट्यूबर या सोशल मीडिया कर्मी बिना पूर्व लिखित अनुमति के स्कूल परिसर में प्रवेश करता है, क्लासरूम के अंदर वीडियोग्राफी करता है, या शिक्षकों और बच्चों का इंटरव्यू लेता है, तो स्कूल प्रशासन को उसके खिलाफ तत्काल 'सरकारी काम में बाधा डालने' और 'अवैध प्रवेश' की धाराओं में एफआईआर (FIR) दर्ज कराने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बच्चों की पढ़ाई और गरिमा सर्वोपरि

इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकारों और स्थानीय शिक्षा अधिकारियों ने स्कूलों की सुरक्षा, गरिमा और बच्चों की पढ़ाई का माहौल बनाए रखने के लिए यह प्रशासनिक फैसला लिया है. अदालत ने टिप्पणी की कि स्कूल परिसर के भीतर अनुशासन बनाए रखना बेहद जरूरी है और वे इस तरह के प्रशासनिक निर्णयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे. याचिकाकर्ता ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी का हनन बताया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया.

यूपी के इन जिलों में लागू है बेहद सख्त आदेश

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों, विशेषकर अयोध्या, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, बलरामपुर और आगरा के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) ने इस प्रतिबंध को लेकर पहले ही बेहद कड़े आदेश लागू कर रखे हैं. इन जिलों में किसी भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है. डिजिटल क्रिएटर्स द्वारा 'स्कूल ऑडिट' या 'मिड-डे मील की चेकिंग' के नाम पर बनाए जाने वाले वीडियो पर लगी यह कानूनी मुहर इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा ट्रेंड बनी हुई है, जिससे इस खबर पर पाठकों की भारी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है.

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