नयी दिल्ली/ लखनऊ : दिल्ली में 15 सालों तक शासन करने के बाद शीला दीक्षित ने अब उत्तर प्रदेश का रुख किया है. दिल्ली में सत्ता जाने के बाद उन पर कई आरोप लगे. अब उन्हें एक मामले में राहत मिली है. सरकारी विज्ञापनों के लिए एक निजी कंपनी को अनुचित फायदा पहुंचाने को लेकर कथित तौर पर नियमों को धता बताने के एक मामले में दिल्ली के लोकायुक्त ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को क्लिन चिट दे दी है.
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विज्ञापन ठेका मामले में शीला दीक्षित को लोकायुक्त ने दी क्लीन चिट
नयी दिल्ली/ लखनऊ : दिल्ली में 15 सालों तक शासन करने के बाद शीला दीक्षित ने अब उत्तर प्रदेश का रुख किया है. दिल्ली में सत्ता जाने के बाद उन पर कई आरोप लगे. अब उन्हें एक मामले में राहत मिली है. सरकारी विज्ञापनों के लिए एक निजी कंपनी को अनुचित फायदा पहुंचाने को लेकर […]
शिकायतकर्ता अशोक कुमार ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता ने वेद पहुजा एंड एसोसिएट को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में कथित तौर पर बदलाव कर सरकारी खजाने को 73.28 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया. शिकायत के मुताबिक कंपनी को कंसल्टेंट के रुप में नियुक्त किया गया था और इसे सभी बाहरी प्रचार की जिम्मेदारी दी गई थी जबकि कंपनी को सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डीआईपी) या विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार (डीएवीपी) निदेशालय ने अपनी सूची में शामिल नहीं किया था.
लोकायुक्त न्यायमूर्ति रेवा खेत्रपाल ने कहा कि फोरम ने पाया कि मौजूदा कार्यवाही को आगे बढाने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, जिसमें शिकायतकर्ता खुद भी आरोपों पर बल देने के लिए आगे आने को इच्छुक नहीं है और जिसमें कोई भी घटना, दस्तावेज या रिकार्ड शिकायतकर्ता के मामले को मजबूत नहीं करते हैं.
शीला को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के दो हफ्ते बाद 25 जुलाई को यह आदेश आया है. मामले में नियुक्त किए गए न्यायमित्र ने भी फोरम के समक्ष दलील दी थी कि प्रतिवादी को दोषी ठहराने के लिए कोई रिकार्ड नहीं है. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पर हमला करने के लिए विरोधी पार्टियां शीला दीक्षित पर लगे उन आरोपों का जरूर जिक्र करेंगी. ताकि उन्हें राजनीतिक रूप से इसका फायदा मिले. शीला दीक्षित को इस मामले में मिली क्लीन चिट कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी राहत है.
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