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UP News : सपा सांसद Azam Khan को मिली राहत, अब नहीं गिरेगा जौहर यूनिवर्सिटी का गेट, High Court ने लगाई रोक

सपा सांसद आजम खां (Azam Khan) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabd High Court) से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने जिला अदालत के जौहर यूनिवर्सिटी (Jauhar University) के गेट को गिराने के आदेश पर रोक लगा दी है.

UP News : इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ms से सपा सांसद आजम खां को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने रामपुर (Rampur) में जौहर विश्वविद्यालय (Jauhar University) के गेट को गिराने की अनुमति देने वाले जिला न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को भी कहा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अजीत कुमार की बेंच में मामले की सुनवाई हुई. आजम खां की तरफ से यह दलील दी गई कि यूनिवर्सिटी की जमीन पर गेट बनाया गया है.

एसडीएम सदर ने 25 जुलाई 2019 को विश्वविद्यालय के मुख्य गेट को अवैध अतिक्रमण मानते हुए तोड़ने का आदेश पारित किया था, जिसके बाद आजम खां की ओर से हाईकोर्ट की शरण ली गई थी. हाईकोर्ट ने इस मामले में दाखिल याचिका को खारिज करते हुए जिला न्यायालय जाने की छूट दी थी.

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रामपुर के जिला न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव ने जौहर विश्वविद्यालय का गेट तोड़ने के एसडीएम कोर्ट के आदेश को बहाल रखा था. उन्होंने यूनिवर्सिटी की ओर से दाखिल अपीलों को खारिज कर दिया था. एसडीएम कोर्ट ने इस मामले में आजम खां पर करीब सवा तीन करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था, लेकिन जिला अदालत ने इसे घटाकर 1.63 करोड़ रुपये कर दिया था. जुर्माने की राशि की वसूली के लिए आजम खां के घर पर नोटिस भी चस्पा किया गया था.

Posted by : Achyut Kumar

Prabhat Khabar Digital Desk
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