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आजम खान की विधायकी के बाद छिना वोट देने का अधिकार, बीजेपी प्रत्‍याशी की शिकायत पर वोटर लिस्‍ट से कटा नाम

Updated at : 18 Nov 2022 7:16 AM (IST)
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आजम खान की विधायकी के बाद छिना वोट देने का अधिकार, बीजेपी प्रत्‍याशी की शिकायत पर वोटर लिस्‍ट से कटा नाम

Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के वरिष्‍ठ नेता आजम खान की विधायकी रद्द होने के बाद उन्हें एक और बड़ा झटका लगा है. बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने आजम के वोट देने के अधिकार खत्म किए जाने की मांग की थी. अब उनके वोट देने के अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया है.

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Lucknow News: समाजवादी पार्टी के वरिष्‍ठ नेता आजम खान की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही. विधायकी रद्द होने के बाद उन्हें एक और बड़ा झटका लगा है. बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने आजम के वोट देने के अधिकार खत्म किए जाने की मांग की थी. इसको लेकर उन्होंने एसडीएम सदर और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रामपुर विधानसभा क्षेत्र से शिकायत की थी. अब उनके वोट देने के अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया है.

भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना की शिकायत पर कटा नाम

रामपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना (Akash Saxena) ने एसडीएम सदर को भेजे पत्र में कहा था कि, भडकाऊ भाषण देने के मामले में आजम को कोर्ट ने तीन वर्ष के कारावास और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. यह सजा दोष सिद्ध होने के बाद हुई है. ऐसे में आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई है. यही कारण है कि रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है.

आजम को किया गया वोट देने के अधिकार से वंचित

आकाश ने दलील में कहा कि, आजम खान सजायाफ्ता हैं और चुनाव अयोग के आरपीसी एक्ट की धारा-16 के अंतर्गत एक अपराधी को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है. ऐसे में आजम खान का नाम भी मतदाता सूची से काटा जाए ताकि नियमों और कानून का पालन हो सके. आकाश की दलील को ध्यान में रखते हुए एक्शन लिया गया और गुरुवार को आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से काटकर उनको वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है.

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Sohit Kumar

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By Sohit Kumar

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