Rampur By-Election: आकाश और आसिम आज करेंगे नामांकन, क्या छिन जाएगा आजम से वोट का अधिकार?

Updated at : 17 Nov 2022 7:38 AM (IST)
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Rampur By-Election: आकाश और आसिम  आज करेंगे नामांकन, क्या छिन जाएगा आजम से वोट का अधिकार?

रामपुर विधानसभा उप चुनाव के लिए 11 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया चल रही है. अभी तक किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं कराया है. भाजपा और सपा ने मंगलवार को प्रत्याशी घोषित किए गए हैं. बुधवार को दोनों ही प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र लिए.

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Lucknow News: रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना और सपा प्रत्याशी आसिम राजा आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे.

भाजपा प्रत्याशी के साथ संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, सांसद घनश्याम सिंह लोधी, प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख भी मौजूद रहेंगे. वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा के साथ पूर्व मंत्री आजम खां मौजूद रहेंगे. आजम खां की विधायकी रद्द होने के चलते ही रामपुर विधानसभा सीट खाली हुई है.

रामपुर विधानसभा उप चुनाव के लिए 11 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया चल रही है. अभी तक किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं कराया है. भाजपा और सपा ने मंगलवार को प्रत्याशी घोषित किए गए हैं. बुधवार को दोनों ही प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र लिए.

सपा और भाजपा उम्मीदवारों के आज नामांकन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है. पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि कलक्ट्रेट के साथ ही आसपास के मार्गों पर भी आज कड़े सुरक्षा प्रबंध रहेंगे. चुनाव आयोग ने जो निर्देश जारी किए हैं, उनका पूरी तरह पालन कराया जाएगा.

आजम खान के वोट देने का अधिकार समाप्त करने की मांग

इस बीच भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने सपा नेता आजम खान के वोट देने के अधिकार को समाप्त किए जाने की मांग की है. इसको लेकर उन्होंने एसडीएम सदर और रामपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी से शिकायत की है.

एसडीएम सदर को भेजे पत्र में आकाश सक्सेना ने कहा कि भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खान को कोर्ट ने तीन वर्ष के कारावास और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. सजा दोष सिद्ध होने के बाद हुई है. ऐसे में चुनाव आयोग ने आजम खान की सदस्यता रद्द दी है, जिसकी वजह से रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है.

बीजेपी प्रत्याशी ने कहा कि चुनाव आयोग ने आरपीसी एक्ट की धारा-16 के अंतर्गत एक अपराधी को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है. चूंकि, आजम खान सजायाफ्ता हैं इसलिए उनका नाम भी मतदाता सूची से काटा जाए ताकि नियमों और कानून का पालन हो सके.

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