अक्षय प्रताप सिंह को शस्त्र लाइसेंस मामले में सात साल की सजा, 1997 में दर्ज FIR में 25 साल बाद मिली सजा

एमपी-एमएल की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार को विधायक राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह को सात साल तक की जेल की सजा सुनाई है. 6 सितंबर, 1997 को अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ नगर कोतवाली में एसआई डीपी शुक्ला ने एक मुकदमा दर्ज कराया था. इस संबंध में एसआई अशरफीलाल ने रिपोर्ट दी थी.
Lucknow News: यूपी के चर्चित और बाहुबली नेताओं में शुमार एवं प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को करारा झटका लगा है. दरअसल, एमएलसी चुनाव लड़ रहे उनके करीबी और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के उम्मीदवार अक्षय प्रताप सिंह को सात साल की जेल की सजा सुनाई गई है. बुधवार को उनकी सजा का ऐलान किया गया. अक्षय प्रताप को गलत पते पर रिवॉल्वर रखने के आरोप में दोषी ठहराया जा चुका है. बताया जा रहा है कि राजा भैया की पार्टी की ओर से एहतियातन दो और पर्चे भी खरीदे गए थे. इनमें से एक अक्षय प्रताप सिंह की पत्नी के नाम से था.
बता दें कि 6 सितंबर, 1997 को अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ नगर कोतवाली में एसआई डीपी शुक्ला ने एक मुकदमा दर्ज कराया था. इस संबंध में एसआई अशरफीलाल ने रिपोर्ट दी थी. एफआईआर में कहा गया था कि जामो बेती कुंडा के अक्षय प्रताप सिंह ने शहर में रोडवेज बस अड्डे के पते पर शस्त्र लाइसेंस लिया है. जांच में पता सही नहीं पाया गया है, जो कि कानूनन जुर्म है. इसी मामले में अब उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है. चूंकि, वे राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के टिकट पर एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे. ऐसे में यह राजा भैया के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.
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प्राप्त जानकारी के मुताबिक, प्रतापगढ़ की एमपी/एमएलए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अक्षय प्रताप सिंह को पुलिस कस्टडी में लेने का आदेश दिया था. इसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है. अक्षय प्रताप सिंह पर पिछले दिनों अदालत ने फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में दोषी ठहराया था. 23 मार्च यानी बुधवार को इस मामले की सुनवाई होगी, जिसमें उन्हें सजा सुनाई जाएगी. इस मामले में अदालत ने पुलिस अफसरों व राजस्व कर्मियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं.
जनसत्ता पार्टी के अध्यक्ष व कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह (राजा भैया ) ने अपने करीबी और रिश्तेदार निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह से प्रतापगढ़ जेल में मुलाकात की. राज भईया मंगलवार देर शाम प्रतापगढ़ जिला कारागार अक्षय प्रताप सिंह से मुलाकात करने पहुंचे थे. मुलाकात के बाद वह करीब 8 बजे बाहर निकले. जेल से बाहर निकलने के बाद रघुराज ने मीडिया से बात नहीं की. वहीं, शाम छह बजे के बाद जेल में कैदियों से मिलाने का नियम न होने की चर्चा शुरू होने के बाद डीआईजी जेल ने कहा की जेल में मुलाकात करने का समय शाम छह बजे तक का है, रघुराज कुंडा विधायक होने के नाते जेल अधीक्षक से मिलने पहुंचे थे. गौरतलब है कि प्रतापगढ़ पुलिस ने अक्षय प्रतापसिंह को फर्जी पाते पर शास्त्र लाइसेंस लेने के मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने शास्त्र लाइसेंस मामले में अक्षय प्रताप सिंह को 15 मार्च को दोषी ठहराए जाने के बाद, कल हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था. एमपी एमएलए कोर्ट आज सजा पर सुनवाई करेगी.
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By Prabhat Khabar News Desk
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