UP Good News: जेल में सजा काट रहे कैदियों की अब घरवालों से हो सकेगी मुलाकात, कोविड गाइडलाइन में मिली राहत

Updated:
विज्ञापन

विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन सुरेश कुमार पांडेय द्वारा पुलिस महानिदेशक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं को जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए प्रदेश के कारागार में बंद कैदियों से मुलाकात पर लगी रोक कुछ शर्तों के साथ हटा ली गई है.

विज्ञापन

Lucknow News: अब जेल में निरूद्ध कैदियों से उनके परिजन मुलाकात कर सकते हैं. कोरोना के बढ़ते मामलों के समय से ही जेल में मुलाकात की व्यवस्था को बंद कर दिया गया था. इस रोक के आदेश को खत्म करने के लिए कई दिनों बंदियों के परिजनों की ओर से मांग की जा रही थी. हालांकि, जेल में बंद कैदियों से मिलने के लिए उनके अपनों या परिजनों को कुछ शर्तों का पालन करना होगा.

विज्ञापन

प्रदेश सरकार ने कैदियों को बड़ी राहत दी

विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन सुरेश कुमार पांडेय द्वारा पुलिस महानिदेशक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं को जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए प्रदेश के कारागार में बंद कैदियों से मुलाकात पर लगी रोक कुछ शर्तों के साथ हटा ली गई है. इन शर्तों को पूरा करने वाले परिजनों की बंदियों से मुलाकात करा दी जाएगी. दरअसल, कैदियों के परिजनों द्वारा लंबे समय से मुलाकात पर रोक हटाने की मांग की जा रही थी. इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने कैदियों को बड़ी राहत दी है. इसका सभी को बेसब्री से इंतजार था.

इन शर्तों का करना होगा पालन

  • सप्ताह में किसी एक व्यक्ति से ही मिल सकेगा बंदी.

  • मिलने वाले व्यक्ति के लिए वैक्सीन की डबल डोर जरूरी.

  • बिना डबल डोज के कैदी से मिलने की अनुमति नहीं.

  • मुलाकात से 72 घंटे पूर्व की RTPCR निगेटिव रिपोर्ट भी जरूरी.

  • मुलाकात के बाद कैदियों का भारत में जाने से पूर्व होगा सैनिटाइजेशन.

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola