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ज्ञानवापी में मिले शिवल‍िंग की हर रोज पूजा करने के लिए याच‍िका दाख‍िल, 25 को होगी सुनवाई

इस मुकदमे में तीन प्रमुख बिंदु रखे गए हैं. इसमें पहला है कि मुस्लिम पक्ष का ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए. दूसरा है, ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए. तीसरा है, तत्काल प्रभाव से आदेश पारित करते हुए भगवान आदिविश्वेश्वर की प्रतिदिन पूजा-अर्चना प्रारम्भ की जाए.

Varanasi News: श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी प्रकरण में जिला जज की अदालत ने मंगलवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 26 मई की तारीख दी है. इस दिन से ही वाद की पोषणीयता पर भी सुनवाई शुरू होगी. इसी बीच विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरन सिंह ने सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहां एक याचिका दायर करते हुए मुस्लिम पक्ष के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित करने की मांग की है.

जानें क्‍या है पूरा मामला…

इसमें प्रमुख तीन बिंदुओं को शामिल किया गया है. इसके अंतर्गत ज्ञानवापी मस्जिद से मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने की बात रखी गई है. वाद स्वीकृत करते हुए इस मामले की सुनवाई 25 मई को करने का आदेश दिया है. अगली तिथि सुनवाई की विश्व वैदि‍क सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में आज विश्व वैदक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरन सिंह तरफ से नया मुकदमा फाइल किया गया है. ‘भगवान आदिविश्वेशर विराजमान’, इस मुकदमे में तीन प्रमुख बिंदु रखे गए हैं. इसमें पहला है कि मुस्लिम पक्ष का ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए. दूसरा है, ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए. तीसरा है, तत्काल प्रभाव से आदेश पारित करते हुए भगवान आदिविश्वेश्वर की प्रतिदिन पूजा-अर्चना प्रारम्भ की जाए.

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