UP News: मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

Lucknow News: लखनऊ के एमपी विधायक कोर्ट ने मऊ सदर विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका कल यानी गुरुवार को खारिज कर दी. अक्टूबर 2019 में लखनऊ के महानगर थाने में दर्ज मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है.
Lucknow News: लखनऊ के एमपी-एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) से मऊ सदर विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने अब्बास की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. अक्टूबर 2019 में लखनऊ के महानगर थाने में दर्ज मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है.
दरअसल, अवैध तरीके से शस्त्र लाइसेंस ट्रांसफर करने के मामले में अब्बास अंसारी फरार चल रहे हैं, जिसके चलते पुलिस लगातार उनकी तलाश में लगी हुई है. इससे पहले लखनऊ की महानगर पुलिस को 27 जुलाई तक कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था. इस बीच अब एमपी एमएलए कोर्ट ने महानगर पुलिस को 10 अगस्त तक अब्बास की गिरफ्तारी का समय दिया है.
पुलिस लंबे समय से अब्बाश अंसारी की तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है. पुलिस की आठ टीमें अंसारी को पकड़ने के लिए लखनऊ कमिश्नरेट के साथ ही वाराणसी, मऊ, गाजीपुर और आजमगढ़ समेत अन्य जिलों में छापेमारी कर रही हैं. इसके अलावा एसटीएफ की भी दो टीमें अब्बास अंसारी की तलाश में जुटी हैं.
दरअसल, अवैध तरीके से असलहे खरीदने के मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ एसटीएफ ने कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल की थी. लखनऊ पुलिस ने अब्बास अंसारी के दिल्ली के आवास से 6 असलहे और अलग-अलग बोर के 4,431 कारतूस बरामद किए थे. मुख्तार अंसारी के बेटे पर आरोप है कि उसने शूटिंग के बहाने नियम के खिलाफ कई असलहे और कारतूस खरीदे थे.
साल 2020 में लखनऊ के तत्कालीन एसएसपी कलानिधि नैथानी के आदेश पर अब्बास अंसारी के खिलाफ महानगर कोतवाली में आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. इसके बाद डीजीपी ने एसटीएफ को इस मामले की विवेचना करने के निर्देश दिए थे. एसटीएफ की विवेचना में अब्बास के पास से देश-विदेश से खरीदे गए असलहा बरामदे हुए. इसके बाद कोर्ट में अब्बास अंसारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई.
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By Prabhat Khabar News Desk
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